आरपी; अधिनियम के अंतर्गत सभी प्रकाशकों; को अपने प्रकाशित समाचारपत्र/ आवधिक; पत्रिका की एक प्रति PRG कार्यालय या अपने निकटतम PIB कार्यालय पर 48 घंटे के अंदर जमा करनी होती है| नए अधिनियम के तहत दी गई ऑनलाइन जमा करने की सुविधा का प्रयोग कर प्रकाशक प्रेस सेवा पोर्टल पर प्रकाशित प्रति की एक फोटो जमा कर सकते हैं तथा बाद में मूल प्रति को सत्यापन हेतु PRG ऑफिस या PIB ऑफिस ले जा सकते हैं|
प्रकाशक इस बात पर ध्यान दें की नियमितता को 50% की सीमा से ऊपर बनाए रखना आवश्यक है| नए पीआरपी अधिनियम के अंतर्गत यदि किसी प्रकाशन की नियमितता 50% से ऊपर नहीं है तो वह निलंबित तथा निरस्त भी किया जा सकता है| नियमितता प्रति जमा करने से प्रकाशक को अन्य संबंधित लाभ भी प्राप्त होते हैं| नियमितता में इंगित प्रकाशित प्रतियों की संख्या को सीधे वार्षिक विवरण में लिया जा सकता है जिससे प्रकाशकों को वार्षिक विवरण में पुनः तथ्य भरने की आवश्यकता नहीं होगी साथ ही सर्कुलेशन वेरिफिकेशन (प्रसार सत्यापन) के समय भी इस नियतता को जांचा जाएगा| प्रसार सत्यापन की आवेदन की स्वीकृति नियमितता के आधार पर ही दी जाएगी | इसके साथ ही न्यूज़ प्रिंट संबंधित किसी भी प्रकार की रिपोर्ट/प्रमाणन नियमितता को ध्यान में रखकर ही जारी किये जायेंगे | नियमितता के सीमा से ऊपर होने पर कई आवेदनों पर आटोमेटिक स्वीकृति भी प्रदान की जाने की सुविधा दी जाएगी|
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