वास्तविक उपयोगकर्ता की शर्त के तहत अखबारी कागज के आयात के संबंध में डीजीएफटी द्वारा जारी दिनांक 03.06.2016 की अधिसूचना संख्या 09/2015-2020
आईटीसी (एचएस), 2012 अनुसूची – I के अध्याय 48 की विद्यामान नीति संबंधी शर्त संख्या 2 (आयात नीति): तथापि, एक्जिम कोड शीर्षक 4801 के तहत शामिल मद्द के आयात की अनुमति वास्तविक उपयोगकर्ता की शर्त के अधीन बिना आयात लाइसेंस के उन्हे प्रदान की जाएगी जिनके पास भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल (पी.आर.जी.आई), सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ‘पंजीयन प्रमाण पत्र’ है तथा यह अनुमति वस्तुओं के आयात के समय सीमा शुल्क प्राधिकारियों की संतुष्टि के लिए भारत से समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित आवश्यक दस्तावेजीय साक्ष्य की प्रस्तुति पर दी जाएगी। इसके अलावा, आयातक द्वारा प्रतिवर्ष 30 अप्रैल तक भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक को विगत (लाइसेंसिंग) वर्ष में उनके द्वारा प्रयुक्त अखबारी कागज की कुल मात्रा और मूल्य तथा आयात किए गए अखबारी कागज की मात्रा को दर्शाते हुए एक वार्षिक लेखापरीक्षित विवरण भी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। इस संबंध में घोषणापत्र का प्रारूप तथा वार्षिक विवरण और अन्य दिशानिर्देश सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथा घोषित किए जाएंगे।
इस अधिसूचना के प्रभावः वास्तविक उपयोगकर्ता जिनके पास भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक की ओर से जारी पंजीकयन प्रमाण पत्र है, वस्तुओं के आयात के समय घरेलु खपत अथवा भंडारण के लिए प्रविष्टि बिल को भर कर एक्जिम कोड शीर्षक 4801 के तहत शामिल मद्द का आयात कर सकते हैं।
अखबारी कागज के आयात के लिए प्रकाशक/स्वामी द्वारा स्व-घोषणा प्रमाण पत्र
प्रेस पंजीयक, भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल (पी.आर.जी.आई) का कार्यालय, 9वां तल, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्लेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली – 110003 को प्रस्तुत किया जाएगा।
अथवा
पीआईबी के संबंधित क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय में संबंधित पदनामित अधिकारी (सहायक/उप/अपर प्रेस पंजीयक जनरल) जिन्हे प्रकाशक अपने इलाके के आधार पर आवेदन के लिए सुविधाजनक पाते हैं।
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