पी आर पी अधिनियम २०२३ के तहत पंजीकृत प्रकाशनों के लिए वार्षिक विवरण दाखिल करना आवश्यक है। वार्षिक विवरण उस मुद्रण वर्ष में समाचार पत्रों के संचलन का एक रिकॉर्ड है। एक बार जब उपयोगकर्ता प्रकाशन के लिए वार्षिक विवरण प्रस्तुत करता है, तो उसी का उपयोग आरएनआई की भारत रिपोर्ट में वार्षिक प्रेस को संकलित करने के लिए किया जाता है। वार्षिक विवरण को ऑनलाइन प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से भरा जा सकता है|
स्वामि/प्रकाशक को आरएनआई द्वारा अधिसूचित तारीखों के अनुसार हर साल वार्षिक विवरण दाखिल करना होता है। वार्षिक विवरण समय पर ना दाखिल करने पर प्रकाशक पर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है| तथा पीआरपी अधिनियम २०२३ के अंतर्गत गलत विवरण भरने अथवा 2 साल तक लगातार विवरण न भरने पर प्रशासन के पंजीकरण को निलंबित किया जा सकता है|
ध्यान रहे कि निलंबित होने के बाद यदि प्रकाशक विवरण सही प्रकार दाखिल करके प्रेस महापंजीयक के ऑफिस से अपने प्रकाशन को को पुनः सुचारु नहीं करता है तो प्रकाशन का पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है|
सामग्री का स्वामित्व और प्रबंधन भारत के प्रेस महापंजीयक द्वारा किया जाता है | सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय | भारत सरकार