आवधिक पंजीकरण: पीआरजी पीआरपी अधिनियम 2023 के तहत समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण की सुविधा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से, हम नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रकाशकों के लिए एक उपयोगकर्ता-अनुकूल और कुशल प्रणाली बनाने का प्रयास करते हैं। पीआरजीआई वैध आवेदनों के तहत प्रकाशित समाचार पत्रों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करता है।
"भारत में प्रेस" के लिए तथ्य व विश्लेषण संकलित करना: हमारे मुख्य कार्य में प्रकाशकों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणों का संकलन और विश्लेषण करना शामिल है। ये विवरण हमारी वार्षिक रिपोर्ट, "प्रेस इन इंडिया" का आधार बनते हैं, जो देश के प्रिंट मीडिया परिदृश्य का एक व्यापक स्नैपशॉट पेश करती है।
पीआरपी अधिनियम, 2023 का अनुपालन सुनिश्चित करना: पीआरजी पीआरपी अधिनियम द्वारा प्रदत्त वैधानिक कार्यों को निष्पादित करता है, जिसमें समाचार पत्रों के रजिस्टर का संकलन और रखरखाव, पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना, वार्षिक विवरणों की जांच और विश्लेषण, आवेदनों की प्रामाणिकता की जांच के लिए राज्य अधिकारियों के साथ समन्वय और समाचार पत्रों द्वारा पीआरपी अधिनियम और उसके नियमों का अनुपालन करना सुनिश्चित करते हैं।
प्रसार सत्यापन और रिपोर्टिंग: हम पीआरपी अधिनियम की धारा 6 (बी) के तहत प्रकाशकों द्वारा प्रस्तुत प्रसार दावों को सत्यापित करते हैं।
अखबारी कागज आवंटन नीति: हमारे गैर-वैधानिक कार्यों के हिस्से के रूप में, हम अखबारी कागज के लिए स्व-घोषणा का प्रमाणीकरण भी प्रदान करते हैं
सामग्री का स्वामित्व और प्रबंधन भारत के प्रेस महापंजीयक द्वारा किया जाता है | सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय | भारत सरकार