Intimation of the Printing Press

प्रिंटिंग प्रेस की सूचना

हाल ही में अधिनियमित प्रेस और आवधिक पंजीकरण (पीआरपी) अधिनियम 2023 के तहत, प्रिंटर या प्रिंटिंग प्रेस के रखवाले के रूप में सेवारत व्यक्तियों को नए प्रेस के प्रारंभ के बारे में प्रेस रजिस्ट्रार जनरल और अपने संबंधित जिलों में निर्दिष्ट प्राधिकारी दोनों को तुरंत सूचित करना आवश्यक है। इसकी शुरुआत के 30 दिनों के भीतर। इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि, 2023 के पीआरपी अधिनियम के अनुसार, एक "प्रिंटर" की पहचान प्रिंटिंग प्रेस के मालिक या संरक्षक के रूप में की जाती है। इसके अतिरिक्त, एक "कीपर" एक प्रिंटिंग प्रेस के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति होता है, जिसका स्वामित्व एक गैर-व्यक्तिगत इकाई का होता है।

इस कानून के संदर्भ में "मुद्रण" शब्द, विशेष रूप से समय-समय पर प्रसारित होने वाले समाचारों और समसामयिक मामलों के पुनरुत्पादन से संबंधित है, जिसमें फोटोकॉपी को छोड़कर, प्रतियों के बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाली किसी भी तकनीक को नियोजित किया जाता है।

प्रेस सेवा पोर्टल का उपयोग करते हुए, प्रिंटर 2023 के पीआरपी अधिनियम के अनुपालन में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करते हुए, निम्नलिखित कार्यों को ऑनलाइन करने की क्षमता रखते हैं।

प्रेस सेवा पोर्टल पर सूचना:

  • प्रिंटिंग प्रेस शुरू करने के तीस दिनों के भीतर, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल और प्रेस सेवा पोर्टल पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को एक सूचना भेजें।
  • सूचना प्रक्रिया के दौरान प्रेस सेवा पोर्टल में निर्दिष्ट आवश्यक विवरण और दस्तावेज़ प्रदान करें।
  • यदि प्रेस को पीआरबी अधिनियम 1867 की धारा 4 के तहत पहले ही घोषित किया जा चुका है, तो धारा 4 दस्तावेज़ की एक प्रति अपलोड करनी होगी।

विवरण में परिवर्तन पर अपडेट:

यदि प्रारंभिक सूचना में दिए गए विवरण में कोई बदलाव हो, तो प्रेस रजिस्ट्रार जनरल और निर्दिष्ट प्राधिकारी को तुरंत सूचित करें।

प्रेस द्वारा मुद्रित किये जा रहे प्रकाशनों का मानचित्रण:

प्रेस और आवधिक पंजीकरण अधिनियम, 2023 में उल्लिखित नियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। प्रिंटर प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से अपने प्रेस से मुद्रित होने वाले सभी प्रकाशनों को मैप कर सकता है।