PRP अधिनियम 2023 के तहत भारत में समाचार पत्रों के पंजीकरण की प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया गया है| इस प्रक्रिया में अखबार के पंजीकरण हेतु प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से एक ऑनलाइन आवेदन करना होता है|
पोर्टल पर सबसे पहले प्रकाशन शुरू करने के इच्छुक व्यक्ति को स्वामी(owner) के रूप में प्रेस सेवा पोर्टल पर अपना एक अकाउंट बनाना होता है| अकाउंट में ही स्वामी को अपने टाइटल विकल्प तथा प्रकाशन का स्थान एवं भाषा का चयन करना होता है| स्वामी को टाइटल के विकल्प देते समय टाइटल दिशा-निर्देशों को संज्ञान में अवश्य लेना चाहिए|
इसके बाद स्वामी को ही इस प्रकाशन हेतु एक प्रकाशक यानी पब्लिशर को भी ऑनलाइन ही नियुक्त करना पड़ता है|पोर्टल पर ही प्रकाशक को नियुक्त करने के बाद स्वामी प्रकाशक को मुख्य पंजीकरण फार्म भरने के लिए कह सकता है|
प्रकाशक को स्वामी द्वारा भरे गए फॉर्म को अपने अकाउंट द्वारा पूरा करना होता है| प्रकाशक को इस फॉर्म में अपने द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का भी चयन करना पड़ता है| ध्यान रहे की फॉर्म भरते समय प्रेस का पहले से ही प्रेस सेवा पोरटल में अकाउंट होना अनिवार्य है| यदि प्रिंटिंग प्रेस का अकाउंट प्रेस सेवा पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है तो प्रेस के कीपर (मालिक/ प्रबंधक) को अपना अकाउंट इस पोर्टल पर बना लेना चाहिए
प्रेस सेवा पोर्टल में ₹1000 की फीस जमा करने के बाद यह आवेदन जमा हो जाता है तथा एक यूनिक एप्लीकेंट रेफरेंस नंबर आवेदक को दे दिया जाता है| यह भी ध्यान रखना है कि जमा किये गए आवेदन को प्रकाशक तीन दिन के अंदर सही कर सकते हैं| 3 दिन के बाद आवेदन को सही नहीं किया जा सकता है|3 दिन पूर्ण होते ही यह एप्लीकेशन PRG के कार्यालय तथा SA के कार्यालय पर आगे की कार्यवाही हेतु पहुंच जाती है|
इसके बाद यदि आवेदन में कोई कमियां है तो एक नियत अवधि के अंदर प्रेस सेवा पोर्टल के द्वारा ही प्रेस रजिस्टार का ऑफिस इन कमियों हेतु एक पत्र जारी करता है| स्टेट अथॉरिटी का ऑफिस भी ऑनलाइन माध्यम से या उनके द्वारा चुने गए ऑफलाइन माध्यम से भी प्रकाशक को संपर्क कर सकता है|
यदि प्रकाशक द्वारा चुने गए विकल्प PRG डेटाबेस में मौजूद किसी और शीर्षक के समान या समरूप नहीं पाए जाते हैं तथा वह दिशानिर्देशों के अनुरूप होते हैं और आवेदन में अन्य कोई कमी नहीं पाई जाती है तो प्रेस रजिस्टार जनरल स्टेट अथॉरिटी से कमेंट आने के बाद एक पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करते हैं|
यदि पंजीकरण प्रमाणपत्र को जारी करने में कोई और समस्या है तो प्रेस रजिस्टार का ऑफिस प्रकाशक को १० दिन में अपना जवाब दाखिल करने का भी अवसर देता है|प्रकाशक 10 दिन के अंदर-अंदर अपना रिप्लाई प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से भेज सकते हैं|
यहां यह बात ध्यान रखना जरूरी है कि पंजीकरण तब तक पूरा नहीं किया जा सकता है जब तक स्पेसिफाइड अथॉरिटी यानी राज्य की प्राधिकरण से इस मामले में टिप्पणी प्राप्त नहीं हो जाती है|
आवेदन करने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार बंधु समस्त प्रकाशक बंधु PRG की वेबसाइट पर समस्त दिशा-निर्देशों को एक बार पूरी तरह से पढ़ लें या फिर इस संबंध में PRG द्वारा जारी किए गए वीडियो को पूर्णता देख लें|किसी अन्य सहायता के लिए प्रकाशक बंधू PRG कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं|
धन्यवाद|
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