इस संगठन की उत्पत्ति भारत में प्रिंट मीडिया के उदय से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। राष्ट्रवादी प्रेस ने जनमत को आकार देने और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में लोगों की ऊर्जा को दिशा देने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई। इसके अलावा, स्वतंत्रता के तत्काल बाद लोकतंत्र और राष्ट्र-निर्माण के स्तंभों को मजबूत करने में प्रिंट मीडिया की अपरिहार्य भूमिका स्पष्ट रूप से महसूस की गई थी। इसलिए, स्वतंत्र भारत सरकार ने देश में प्रेस के विकास और वृद्धि के लिए 1952 में न्यायमूर्ति जी.एस. राजाध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रथम प्रेस आयोग की स्थापना की।
आयोग में कई प्रमुख हस्तियाँ और पत्रकार सदस्य थे: डॉ. सी.पी. रामास्वामी अय्यर, आचार्य नरेंद्र देव, डॉ. जाकिर हुसैन, डॉ. वी.के.आर.वी. राव, पी.एच. पटवर्धन, टी.एन. सिंह, जयपाल सिंह, जे. नटराजन, ए.आर. भट्ट और चलपति राऊ। आयोग को भारत में प्रेस की स्थिति की जांच करने और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में इसके सर्वांगीण विकास के लिए सिफारिशें करने का काम सौंपा गया था। आयोग ने समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार की नियुक्ति की सिफारिश की। प्रथम प्रेस आयोग की सिफ़ारिश को स्वीकार करते हुए सरकार ने इसमें संशोधन किया प्रेस पंजीकरण पुस्तक अधिनियम, 1867 and the भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार (आरएनआई) संशोधित अधिनियम की धारा 19(ए) के तहत 01.07.1956 से अस्तित्व में आया।
1956 तक भारत में पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं था। पंजीकरण रिकॉर्ड संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा अपने कार्यालयों में बनाए रखा गया था। 1956 में संगठन की स्थापना के बाद से, भारत में मुद्रित समाचार पत्रों और अन्य पत्रिकाओं के पंजीकरण रिकॉर्ड भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा बनाए रखा जाता है।
एक संलग्न कार्यालयसूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली में मुख्यालय के साथ, यह कार्यालय 2018 में अपने वर्तमान स्थान सूचना भवन, लोधी रोड में स्थानांतरित होने से पहले दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर कार्य करता था। 1977 तक, शिमला में एक क्षेत्रीय कार्यालय भी था, जो समाचार पत्रों के पंजीकरण से संबंधित कुछ कार्यों की देखभाल करता था। . 1990 के दशक में, आरएनआई ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए। नौवीं पंचवर्षीय योजना के तहत भोपाल और गुवाहाटी में दो और कार्यालय स्थापित किए गए। हालाँकि, 2016 में, एक समेकन अभ्यास के हिस्से के रूप में, आरएनआई के सभी पांच क्षेत्रीय कार्यालयों को बंद कर दिया गया था और उनके कुछ कार्यों को क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थानांतरित कर दिया गया था। प्रेस सूचना ब्यूरोप्रेस रजिस्ट्रार के समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण के तहत संबंधित स्टेशनों में।
हालाँकि, के अधिनियमन के साथ प्रेस एवं आवधिक पंजीकरण अधिनियम, 2023, और 1 मार्च, 2024 से प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने के परिणामस्वरूप, आरएनआई का कार्यालय भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल (पीआरजीआई) के कार्यालय के रूप में फिर से स्थापित हो गया है।
सामग्री का स्वामित्व और प्रबंधन भारत के प्रेस महापंजीयक द्वारा किया जाता है | सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय | भारत सरकार