इस अधिनियम को आधिकारिक रूप से प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2023 के नाम से जाना जाता है। यह 01 मार्च, 2024 से प्रवृत्त हुआ। FAQ Category FAQs on Press & Registration of Periodicals Act, 2023