इस अधिनियम के “समाचार पत्र” से नियतकालिक पत्रिका के खुली तह किए हुए पन्ने अभिप्रेत हैं, जिनको प्राय: अखबारी कागज पर दैनिक या कम से कम सप्ताह में एक बार मुद्रित किया जाता है, जिनमें वर्तमान घटनाक्रम, लोक समाचार या लोक समाचारों पर टिप्पणियां अंतर्विष्ट होती हैं ।