यदि कोई आवेदक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना प्रकाशन प्रारंभ कर देता है, तो प्रेस महापंजीयक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने से इंकार कर सकता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे अनधिकृत प्रकाशन के संबंध में मंत्रालय को सूचित किया जा सकता है तथा उक्त प्रकाशन को निलंबित अथवा निरस्त किया जा सकता है।