पीआरपी अधिनियम 2023 के अनुसार, पत्रिकाओं को पंजीकरण के लिए विचार नहीं किया जाएगा। अधिनियम के अनुसार, एक "जर्नल" का अर्थ पत्रिका के अलावा एक आवधिक प्रकाशन है, जो मुख्य रूप से किसी विशेष अनुशासन या पेशे से संबंधित शैक्षणिक, वैज्ञानिक या तकनीकी सामग्री प्रदान करता है।