नहीं, पीआरबी अधिनियम, 1867 के तहत अनिवार्य आवेदन को भौतिक रूप से जमा करने और उसके बाद क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को पीआरपी अधिनियम में समाप्त कर दिया गया है। प्रेस सेवा पोर्टल पर प्रकाशक द्वारा प्रस्तुत आवेदन, यदि कोई हो, कमियों को दूर करने के बाद, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल द्वारा पोर्टल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजा जाएगा और निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्दिष्ट सीमा के भीतर अनापत्ति या टिप्पणी प्रस्तुत करेगा। अवधि।