पंजीकरण के दस्तावेज
- प्रेस पंजीयक से शीर्षक सत्यापन पत्र प्राप्त होने के बाद प्रिंटर/प्रकाशक को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। यह घोषणा फार्म 1 में किया जाना होता है जोकि समाचार पत्रों के पंजीयन (केंन्दीय) नियम, 1956 के अनुसूची में दिया गया है। फार्म की पतियॉं मजिस्ट्रेट के पास उपलब्धत होता है।
- यदि प्रिंटर तथा प्रकाशक भिन्नो हैं अथवा प्रकाशन स्थअल तथा मुदण स्थचल दो भिभ्नय मजिस्ट्रेट के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता हो तो मजिस्ट्रेट के सामने अलग अलग घोषणा किया जाना चाहिए।
- मजिस्ट्रेट या तो घोषणा पत्र का अभिभाजन करेंगे अथवा अभिप्रमाणन न करने का आदेश जारी करेंगे जैसा मामला हो।
- मजिस्ट्रेट द्वारा उनके सत्यापन सहित प्रत्येक अधिप्रमाणित घोषणा पत्र की प्रति घोषणा करने वाले व्यक्तियों तथा प्रेस पंजीयक को भेजी जाएगी।
