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प्राधिकरण पत्र एक ऐसा दस्तावेज है, जिसे गैर-व्यक्तिगत स्वामित्व के मामलों में आवेदक द्वारा अपलोड करना आवश्यक है। यह एक औपचारिक घोषणा के रूप में कार्य करता है, जिसमें यह उल्लेख किया जाता है कि गैर-व्यक्तिगत संस्था (कंपनी/संगठन) का स्वामी निर्दिष्ट आवधिक प्रकाशन के लिए आवेदक के रूप में कार्य करने हेतु नामित व्यक्ति को अधिकृत करता है।
प्राधिकरण पत्र कंपनी/संगठन के आधिकारिक लेटरहेड पर जारी किया जाना चाहिए और इसमें निम्नलिखित विवरण स्पष्ट रूप से उल्लिखित होने चाहिए:
- स्वामी (कंपनी/संगठन) का नाम।
- अधिकृत आवेदक का नाम।
- वह आवधिक प्रकाशन/शीर्षक जिसके लिए प्राधिकरण प्रदान किया गया है।
- आवेदक को स्वामी की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत किए जाने की पुष्टि करने वाला कथन।
- अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर।