(17.5.2024 को अद्यतन किया गया)
प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण (पीआरबी) अधिनियम, 1867 और समाचार पत्रों का पंजीकरण (केंद्रीय) नियम, 1956 29.2.2024 तक भारत में मुद्रित प्रिंटिंग प्रेस और समाचार पत्रों के विनियमन और पुस्तकों और समाचार पत्रों के पंजीकरण को नियंत्रित करते थे।
प्रेस की अधिसूचना और पत्रिकाओं के पंजीकरण के साथ (पीआरपी) अधिनियम, 2023 और पत्रिकाओं का प्रेस और पंजीकरण (पीआरपी) नियम, 2024 दिनांक 1.3.2024 से प्रभावी, पंजीकरण एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन (जिसमें समाचार पत्र भी शामिल हैं) और तरीका प्रिंटिंग प्रेसों द्वारा सूचना प्रस्तुत करना पीआरपी द्वारा नियंत्रित किया जाएगा अधिनियम, 2023. साथ ही, पीआरबी अधिनियम, 1867 आने के बाद निरस्त हो गया है पीआरपी अधिनियम को लागू करना।
पीआरपी अधिनियम अधिनियम के तहत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत के एक प्रेस रजिस्ट्रार जनरल की नियुक्ति का प्रावधान करता है। पीआरबी अधिनियम के तहत नियुक्त प्रेस रजिस्ट्रार ने प्रेस रजिस्ट्रार जनरल का पदभार संभाल लिया है। पीआरपी अधिनियम के तहत, भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार (आरएनआई) के कार्यालय का नाम बदलकर प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (पीआरजीआई) का कार्यालय कर दिया गया है।
निम्नलिखित FAQ सभी हितधारकों के लाभ और मार्गदर्शन के लिए प्रकाशित किया गया है।
11. जब मालिक कोई गैर-व्यक्तिगत कंपनी हो तो आवेदन कैसे करें आदि?
यदि मालिक कोई गैर-व्यक्ति है, तो मालिक अधिकृत कर सकता है एक आवेदक को अपनी ओर से एक प्राधिकार पत्र प्रदान करके व्यक्तिगत। आवेदक शीर्षक विकल्पों के लिए फॉर्म दाखिल कर सकेगा और ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए एक प्रकाशक को आमंत्रित करें। आवेदक को प्रेस पर कर्तव्यों को पूरा करने के सभी अधिकार दिए जाएंगे स्वामी की ओर से सेवा पोर्टल।
12. मेरे शीर्षक का क्या होगा जो पहले ही सत्यापित था पीआरबी अधिनियम के तहत और अभी तक पंजीकृत नहीं है?
इसके बाद मालिक के पास पंजीकरण फॉर्म ऑनलाइन दाखिल करने का विकल्प होता है 'पहले से सत्यापित शीर्षक' का विकल्प चुनना। स्वामी इसका मानचित्रण कर सकता है शीर्षक के लिए अपने शीर्षक कोड का ऑनलाइन उपयोग करें और फिर पंजीकरण के लिए फॉर्म भरें।
13. जर्नल का पंजीकरण कैसे करें?
पीआरपी अधिनियम 2023 के अनुसार, पत्रिकाओं को पंजीकरण के लिए विचार नहीं किया जाएगा। अधिनियम के अनुसार, एक "जर्नल" का अर्थ पत्रिका के अलावा एक आवधिक प्रकाशन है, जो मुख्य रूप से किसी विशेष अनुशासन या पेशे से संबंधित शैक्षणिक, वैज्ञानिक या तकनीकी सामग्री प्रदान करता है।
14. एक कीपर/मुद्रक विवरण में परिवर्तन कैसे कर सकता है? प्रिंटिंग प्रेस का सम्मान?
प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से प्रेस विवरण में परिवर्तन के लिए प्रेस रक्षक आवेदन कर सकते हैं। कीपर को केवल प्रेस विवरण में परिवर्तन के लिए फॉर्म भरना होगा। पीआरजीआई कार्यालय और निर्दिष्ट प्राधिकारी कार्यालय (डीएम/जेसीपी आदि) को सूचना पोर्टल द्वारा ही भेजी जाएगी और उपयोगकर्ता को किसी भी कार्यालय में भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता नहीं है।
15. क्या प्रिंटिंग प्रेस का मालिक अपनी प्रोफ़ाइल में एक से अधिक प्रेस जोड़ सकता है?
प्रेस का कोई भी मालिक प्रेस सेवा पोर्टल में प्रेस जोड़ सकता है उसी लॉगिन आईडी का उपयोग करना। पोर्टल, वर्तमान में, सुविधा प्रदान करता है एकल प्रोफ़ाइल में दो प्रेस जोड़ें। आपके पास चयन का विकल्प है 'पोर्टल में नई प्रेस जोड़ें'।
16. स्वामित्व हस्तांतरण के लिए आवेदन कैसे करें?
प्रक्रिया इस प्रकार है:
- किसी स्वामी द्वारा स्वामित्व हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू करने से पहले, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी शीर्षकों के सभी संस्करणों के संबंध में सभी दंडों का भुगतान कर दिया गया है।
- शीर्षक के सभी संस्करण एक साथ नए मालिक को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। किसी शीर्षक के स्वामित्व को विभाजित करने की अनुमति नहीं है। यदि किसी शीर्षक के किसी संस्करण को निष्क्रिय के रूप में पहचाना जाता है या प्रकाशित नहीं किया जा रहा है, तो शीर्षक के स्वामित्व का हस्तांतरण शुरू करने से पहले उसे बंद कर दिया जाना चाहिए।
- उपरोक्त a0 और b0 पर चरणों को सुनिश्चित करने के बाद, स्वामित्व हस्तांतरण के लिए विकल्प चुनकर प्रेस सेवा पोर्टल पर मूल स्वामी (हस्तांतरणकर्ता) द्वारा स्वामित्व हस्तांतरण शुरू किया जाएगा। एक बार जब मूल (हस्तांतरणकर्ता) मालिक नए मालिक (स्थानांतरिती) को आमंत्रित करता है, तो नए मालिक (स्थानांतरिती) को प्रेस सेवा पोर्टल पर समाचार पत्र के स्वामित्व में बदलाव के लिए आवेदन करना चाहिए। उन्हें दिए गए आवेदन पत्र को भरना होगा और आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक हजार रुपये के शुल्क का भुगतान करना होगा।
- सत्यापन और टिप्पणियाँ: प्रेस रजिस्ट्रार जनरल आवेदन का सत्यापन करेंगे और आवेदन प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर नए निर्दिष्ट प्राधिकारी से टिप्पणियाँ प्राप्त करेंगे।
- अनुमति या संचार: यदि प्रेस रजिस्ट्रार जनरल आवेदन से संतुष्ट है, तो स्वामित्व परिवर्तन की अनुमति दी जाएगी। अन्यथा, यदि अनुमति नहीं दी जाती है, तो मालिक को लिखित उत्तर प्रस्तुत करने के लिए दस दिन का समय देते हुए निर्णय के कारण बताए जाएंगे।
- उत्तर पर विचार: मालिक से लिखित उत्तर प्राप्त होने के बाद, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल आवेदन पर पुनर्विचार करेगा। उत्तर के आधार पर, या तो स्वामित्व में परिवर्तन की अनुमति दें और प्रेस सेवा पोर्टल पर लिखित अनुमति जारी करें, या अनुमति देने से इनकार करें।
- संशोधित प्रमाणपत्र: यदि आवेदन केवल स्वामित्व में परिवर्तन तक ही सीमित है, तो प्रेस रजिस्ट्रार जनरल पंजीकरण का संशोधित प्रमाणपत्र जारी करेगा। हालाँकि, यदि स्वामित्व में परिवर्तन में समाचार पत्र के किसी अन्य विवरण में परिवर्तन शामिल है, तो नए प्रकाशक को स्वामित्व परिवर्तन की अनुमति प्राप्त करने के तीस दिनों के भीतर नियम 5 में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा।
17. प्रिंटर परिवर्तन के लिए आवेदन कैसे करें?
प्रकाशक पंजीकरण फॉर्म का संशोधन ऑनलाइन दाखिल कर सकता है प्रिंटर बदलने के लिए नई प्रेस का चयन करें। हालाँकि प्रेस वही है केवल प्रेस कीपर बदला गया है, प्रकाशक को चयन करना होगा वही प्रेस, जो स्वचालित रूप से नए कीपर का नाम पॉप्युलेट कर देगी आवेदन पत्र में. फॉर्म ई-साइन करके ऑनलाइन जमा किया जाएगा प्रमाणपत्र में संशोधन के लिए आवेदन. एक बार पीआरजीआई प्राप्त हो जाता है आवेदन के अंदर ही प्रमाणपत्र में बदलाव कर दिया जाएगा निर्धारित समय सीमा और नई सीआर ऑनलाइन उपलब्ध होगी डाउनलोड करना।
18. क्या संशोधित पंजीकरण के लिए आवेदन करना अनिवार्य है यदि प्रेस कीपर/प्रिंटर में परिवर्तन?
पीआरपी अधिनियम 2023 के अनुसार, प्रेस विवरण में किसी भी बदलाव के साथ प्रमाणपत्र में बदलाव के लिए आवेदन करना अनिवार्य है।
19. भौतिक/डुप्लिकेट प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कैसे करें।
चूंकि पीआरपी अधिनियम 2023 केवल ऑनलाइन प्रमाणपत्र अनिवार्य करता है, इसलिए भौतिक प्रमाणपत्र या डुप्लिकेट प्रमाणपत्र का कोई प्रावधान नहीं है। उपयोगकर्ता प्रेस सेवा पोर्टल का उपयोग करके प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकता है।
20. मौजूदा शीर्षक के नए संस्करण के लिए आवेदन कैसे करें ?
मौजूदा शीर्षक के नए संस्करण के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया लगभग समान रहती है, सिवाय इसके कि पहले से पंजीकृत शीर्षकों को पहले मालिक की प्रोफ़ाइल में मैप करना आवश्यक होता है। शीर्षक विकल्प चुनते समय मौजूदा शीर्षक का नाम देना होता है। प्रेस सेवा पोर्टल पर। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी लंबित जुर्माने (स्वामित्व के तहत सभी शीर्षकों के सभी संस्करणों के लिए) का भुगतान आवेदन जमा करने से पहले किया जाना चाहिए।